🔴 BREAKING: नागौर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत – बिजली-फोन बिल विवादों का होगा तुरंत समाधान!

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राष्ट्रीय लोक अदालत नागौर 2026 – बिजली बिल विवाद समाधान – Nagaur News

 क्या आपका भी बिजली बिल विवाद लंबित है? 14 मार्च को मिलेगा तुरंत समाधान!

⚠️ ध्यान दें: अगर आप नागौर जिले के निवासी हैं और बिजली बिल, कनेक्शन विवाद या VCR (विद्युत चोरी) केस से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए जीवन बदलने वाली हो सकती है! 14 मार्च 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में आपके सभी केस का होगा निपटारा – बिना वकील, बिना लंबी तारीख, बिना ज्यादा खर्च!

राष्ट्रीय लोक अदालत नागौर 2026 - बिजली बिल विवाद समाधान कार्यक्रम

राष्ट्रीय लोक अदालत 2026: पूरी जानकारी एक नजर में

विवरणजानकारी
📅 तारीख14 मार्च 2026 (शनिवार)
📍 स्थानजिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता, नागौर
⚡ मुख्य मुद्देबिजली बिल विवाद, VCR केस, कनेक्शन समस्याएं
📞 दूरसंचारमोबाइल/लैंडलाइन बिल विवाद
💰 लाभकम खर्च, त्वरित न्याय, आपसी समझौता
📝 प्री-शिविर9 मार्च (मेड़ता सिटी/रोड) और 10 मार्च (गोठन/रियाबड़ी)

🚨 ध्यान रखें: जो उपभोक्ता इन शिविरों में अपने मामले दर्ज नहीं कराएंगे, उन्हें लोक अदालत का तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा! अपने सभी दस्तावेज लेकर पहुंचें – बिजली बिल, आधार कार्ड, कनेक्शन नंबर।

बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी मौजूद रहे:

  • रामजीवन जाखड़ – अधीक्षण अभियंता, AVVNL
  • तरुण कुमार खत्री – सहायक अभियंता
  • जगदीश चुरिया – एआरओ (सहायक राजस्व अधिकारी)
  • डीएलएसए सचिव – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

[H3] अधिकारियों का आश्वासन

सभी अधिकारियों ने लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों के समाधान का आश्वासन दिया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आपसी समझौते को प्राथमिकता दी जाएगी।


💡 आपको क्यों लेना चाहिए लोक अदालत का लाभ? (Benefits)

🔥 त्वरित न्याय – कोर्ट में सालों लग जाते हैं, यहां एक दिन में फैसला
💰 कम खर्च – वकील फीस और कोर्ट खर्च बचाएं
⚖️ आपसी सहमति – कोई हारने वाला नहीं, दोनों पक्ष खुश
📜 कानूनी वैधता – कोर्ट के बराबर कानूनी दस्तावेज
🤝 समझौता योग्य – 90% मामले आपसी सहमति से सुलझते हैं


📢 डीएलएसए की अपील – अभी एक्शन लें!

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता की सभी विद्युत और दूरसंचार उपभोक्ताओं से अपील है:

“14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अवश्य लाभ उठाएं। अपने लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते से शीघ्र समाधान कराएं। यह सुनहरा मौका साल में सिर्फ एक बार आता है!”

क्या लेकर जाएं? (Checklist)

  • [ ] पुराने बिजली बिल (6 महीने के)
  • [ ] आधार कार्ड (मूल + फोटोकॉपी)
  • [ ] कनेक्शन नंबर (K नंबर)
  • [ ] VCR नोटिस (अगर मिला हो)
  • [ ] बैंक पासबुक (रिफंड के लिए)
  • [ ] पासपोर्ट साइज फोटो (2 कॉपी)

🎯 अन्य जरूरी जानकारी FAQs

राष्ट्रीय लोक अदालत में कौन से मामले निपटाए जा सकते हैं?

बिजली बिल विवाद, VCR (विद्युत चोरी) केस, कनेक्शन समस्याएं, दूरसंचार बिल विवाद और अन्य राजीनामा योग्य मामले।

क्या वकील की जरूरत होगी?

नहीं, लोक अदालत में वकील की जरूरत नहीं होती। आप स्वयं अपना केस प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्री-लिटिगेशन शिविर क्यों जरूरी हैं?

इन शिविरों में आपके मामले को पहले से तैयार किया जाता है, जिससे 14 मार्च को तुरंत निपटारा हो सके।

क्या इसका कोर्ट में समान दर्जा होगा?

हां, लोक अदालत का फैसला कोर्ट के फैसले के बराबर कानूनी दर्जा रखता है।

📱 शेयर करें और दूसरों की मदद करें!

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो नागौर जिले में रहते हैं और बिजली बिल या कनेक्शन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक शेयर किसी का हजारों रुपए बचा सकता है!

  • WhatsApp: “14 मार्च को नागौर में राष्ट्रीय लोक अदालत – बिजली बिल विवाद का तुरंत समाधान!”
  • Facebook: “बड़ी खबर: नागौर में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत, सभी बिजली विवादों का होगा निपटारा”
  • Twitter/X: “🔴 Breaking: #Nagaur National Lok Adalat on 14 March 2026 – Electricity bill disputes resolved in one day! #RajasthanNews”

Rakib
वरिष्ठ संवाददाता, नागौर न्यूज
3+ वर्षों से नागौर जिले की स्थानीय खबरों में विशेषज्ञता। राजस्थान सरकार की योजनाओं और जिला प्रशासन की गतिविधियों पर विशेष नजर।


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